Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 Check Here: अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ यहाँ से ले
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 Check Here
हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम बताने वाले हैं अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है आवेदन कैसे होगा पात्रता क्या होनी चाहिए दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे ऐसे कई तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इन सारे सवालों का जवाब हमारे द्वारा इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक दिया गया है|
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश:
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा अनेकों योजना चलाई गई है जिसमें कई योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है तो कई केंद्र सरकार द्वारा उसी में से यह एक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है जिसमें केंद्र सरकार अंबेडकर फाउंडेशन के तहत यह राशि दी जाती है परंतु भारत के सभी राज्य अपने-अपने तरीके से यह योजना को लागू किया गया है जैसे कि इस योजना के तहत असम सरकार एक तोला सोना देने का प्रावधान किया है वही बिहार सरकार तीन लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है| अंतरजातीय विवाह प्रशासन योजना के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना लाई गई है जिसमें नवविवाहित जोड़ों में से एक दूसरा जाति का होना चाहिए तब वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे| यह योजना पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने तथा समाज में जाति प्रथा के भेदभाव को मिटा सके आज देखा जा रहा है कि जाति प्रथा के कारण प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है इसलिए योजना को लागू किया गया है ताकि भेदभाव को मिटाया जा सके|
इस योजना का लाभ:
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उस नवविवाहित जोड़ों को मिलेगा जिसमें प्रेमी या प्रेमिका दोनों में से एक दूसरे जाति का होना चाहिए एक जाति का नहीं अगर प्रेमिका नीचे जाति से आती है वही प्रेमी उच्च जाति से आते हैं और यह दोनों का विवाह हो जाता है तो विवाह का प्रमाण होना चाहिए या तो हिंदू विवाह एक्ट के नियम से यह शादी का कोई फोटो प्रूफ या वीडियो होनी चाहिए ताकि सत्यापित किया जा सके कि दोनों दूसरे कास्ट से आते हैं | इसमें लड़की का उम्र 18 वर्ष तथा लड़का का उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए| जाति प्रमाण होनी चाहिए कि यह दोनों अलग-अलग जाति से है| इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी के 1 वर्ष के अंदर ही आप आवेदन कर सकते हैं अगर 1 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे|
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के वे सभी विवाहित जोड़े जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कोई गलत जानकारी प्रदान करता है, तो सरकार द्वारा लाभार्थी से प्रोत्साहन राशि वापस ले ली जाएगी।
- अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को प्री स्टांपड रिसिप्ट जमा करना अनिवार्य है।
- रिसिप्ट जमा करने के पश्चात नव-विवाहित जोड़े के बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा भेज दी जाती है।
- इस राशि को आरटीजीएस या एनईएफटी के द्वारा खाते में भेजी जाती है।
- बची हुई एक लाख रुपए को 3 साल के लिए एफडी कर दी जाती है जो 3 साल के बाद लाभार्थी ब्याज के साथ प्राप्त कर सकता है।
इस योजना के लिए दस्तावेज:
- लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी किया हुआ दोनों का एक साथ फोटो खीचा हुआ
- शादी क्या हुआ कोई प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक खाता नंबर जिसमें दोनों का जॉइंट खाता हो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज का आवश्यकता पड़ेगा|
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