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Mahila Uydami Yojana Click Here: महिला उद्यमी योजना मिलेगा 10 लाख लोन देखे यहाँ से

Mahila Uydami Yojana Click Here: महिला उद्यमी योजना मिलेगा 10 लाख लोन देखे यहाँ से

Mahila Uydami Yojana Click Here

हेलो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं इस नए आर्टिकल में महिला उद्यमी योजना के बारे में बिहार सरकार सभी महिलाओं को अपना उद्योग शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 10 लाख तक का लोन दे रही है| जिसमें महिलाएं अपना अनेक प्रकार के छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं| आजकल बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए पुरुष लोग तो कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं| पर महिलाएं घर के काम के अलावा कोई काम दूसरा नहीं मिल पाता इसको देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा महिला उद्यमी योजना लाया गया है जिसमें केवल नए उद्योग लगाने वाले को ही महिला उद्यमी योजना का लाभ दिया जाएगा|

महिला उद्यमी योजना में योग्यता: इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए जो इस प्रकार है|

  • बिहार का स्थाई निवासी हो|
  • अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा के अंतर्गत आते हो|
  • कम से कम 10+2| इंटरमीडिएट| ITI |डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या समकक्ष उत्तीर्ण हो|
  • उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच में हो|
  • जो महिलाएं उद्योग प्रारंभ करना चाहते हैं उसके नाम से एक व्यक्तिगत चालू खाता होनी चाहिए जिससे कि रुपया महिलाओं के खाते में जा सके|

महिला उद्यमी योजना में दस्तावेज:

  1. निवास प्रमाण पत्र,
  2. मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि दिया हुआ हो|
  3. इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए|
  4. जाति प्रमाण पत्र (पिता के नाम से लें)
  5. संगठन प्रमाण पत्र
  6. आधार कार्ड
  7. पैन कार्ड
  8. हाल का खींचा हुआ दो पीस फोटो
  9. बैंक पासबुक
  10. हस्ताक्षर का नमूना तथा रद्द किया हुआ चेक,

महिला उद्यमी योजना में यह सारे दस्तावेज का जरूरत आपको पड़ेगा यह योजना का लाभ लेने के लिए अगर जाएं तो इतना सारे दस्तावेज अपने साथ रख ले जिससे कि आपको महिला उद्यमी योजना का लाभ किसी भी बैंक से आसानी से मिल जाएगा बैंक का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, आज महिला वर्ग भी काफी शिक्षित हो रही है, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद उसको रोजगार नहीं मिल पाता है इसलिए बिहार सरकार ने उद्यमी महिला योजना को प्रारंभ किए हैं, जिससे कि महिलाएं भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके| आज महिलाओं को दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अगर वह स्वयं का अपना उद्योग शुरू कर दे तो आत्मनिर्भर बन जाएगी महिलाएं अपना रोजगार के साथ-साथ दूसरे महिलाओं को भी रोजगार दे सकेगी जिससे बेरोजगारी दूर हो सकेगी|

प्रोप्रिएटोरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खता (Savings Account) या फर्म के नाम से बचत खता (Savings Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।

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